तखतपुर जनपद पंचायत सीईओ निलंबित : शासकीय आदेश की अवहेलना और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यव्रत तिवारी का निलंबन।
Ten Singh Thakur
Sat, Oct 10, 2026
तखतपुर जनपद पंचायत सीईओ निलंबित
तखतपुर जनपद पंचायत में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। शासकीय आदेश की अवहेलना और घोर अनुशासनहीनता के आरोप में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यव्रत तिवारी को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास विस्तार अधिकारी के स्थानांतरण आदेश का निर्धारित समयसीमा में पालन नहीं करना इस कार्रवाई की प्रमुख वजह बना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 9 अक्टूबर को निलंबन आदेश जारी किया है।दरअसल, विभागीय आदेश के तहत जनपद पंचायत तखतपुर में पदस्थ विकास विस्तार अधिकारी गोपी सिंह क्षत्रिय का स्थानांतरण जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली किया गया था। 29 सितंबर 2025 को जारी आदेश में संबंधित अधिकारी को 10 दिनों के भीतर भारमुक्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी उन्हें भारमुक्त नहीं किया गया। शासन ने इसे शासकीय आदेशों की अवहेलना और घोर अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना।इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 के तहत सीईओ सत्यव्रत तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।फिलहाल, शासन की इस कार्रवाई से तखतपुर जनपद पंचायत में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। शासकीय आदेशों के पालन में लापरवाही पर हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से अहम माना जा रहा है
प्रधान संपादक- तेन सिंह ठाकुर
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