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सह संपादक अर्जुन देवांगन : कांकेर में UAPA मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

..कांकेर में UAPA मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास

विशेष न्यायालय का फैसला, दोनों दोषियों पर ₹2,000-₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया गया

कांकेर, 10 अक्टूबर 2026। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में UAPA के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश (NIA) भानुप्रतापपुर, श्री दीपक के. गुप्ता की अदालत ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹2,000-₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीमती सीमा तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।

नक्सल गश्त के दौरान पकड़े गए थे आरोपी

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2023 को थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र में बीएसएफ एवं डीआरजी का संयुक्त बल बीएसएफ कैंप चिलपरस से नक्सल गश्त और सर्चिंग के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान चिलपरस नयापारा के पहाड़ी जंगल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे। सुरक्षा बल ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन में लगभग तीन वर्षों से जनमिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य करने की बात बताई। इसके बाद थाना कोयलीबेड़ा में अपराध क्रमांक 20/2023 के तहत धारा 120(बी) भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 5 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 38(2) एवं 39(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाई सजा

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों की संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य संकलित किए। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।

दोषसिद्ध आरोपी

1. सानू कोमरा, पिता दुखराम कोमरा, उम्र 23 वर्ष।

2. अर्जुन कुमार साहू, पिता शोभाराम साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी बेडापारा आलपरस, थाना कोयलीबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

प्रकरण की कार्रवाई में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अमर सिदार (अंतागढ़), उप निरीक्षक श्रवण कुलदीप, प्रधान आरक्षक भागवत तेता तथा आरक्षक राहुल टांडिया, टिकेश्वर यादव और सूरज नरेटी शामिल रहे।

कांकेर पुलिस के अनुसार, गंभीर मामलों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

सह संपादक: अर्जुन देवांगन

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संपर्क: 9424287527

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