Wed 28 Oct 2026

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तेन सिंह ठाकुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती में दृष्टिबाधित अभ्यर्आथियों को आरक्षण का लाभ देते हुए आवेदन का अवसर देने के मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगल पीटने शुक्रवार को निर्देश दिया कि आरक्षित श्रेणियां के पात्र वर्गों को शामिल करने और उन्हें आवेदन का अवसर देने तथा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक पदों की चयन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी । अभ्यर्थियों को अब तक इसकी आधिकारिक सूचना का इंतजार रहेगा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा है।सहायक शिक्षकों की परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षकों की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है कल 2292 पदों पर भरती की जानी है इन पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है ई संवर्ग में 795 पद है जबकि टी - संवर्ग में 1497 पद है इस मामले में मीनाक्षी मांगलेकर याचिका फकीर राम और राहुल कुमार खूंटे ने अधिवक्ता विजय के. देशमुख के माध्यम से याचिका दायर की है याचिका में स्कूल शिक्षा विभाग ,लोक शिक्षण संचनालय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड ,सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग को पक्षकार बनाया है सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रशुन कुमार भादुड़ी उपस्थित हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि 16 अप्रैल 2026 के भर्ती विज्ञापन में आरक्षण संबंधी संशोधन प्रकाशित किया गया है इन संशोधन 9 अक्टूबर को रायपुर में विभिन्न अखबारों के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा लोक शिक्षण संचनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है हालांकि राज्य की ओर से दृष्टि बाधित व्यक्तियों को संशोधित आरक्षण आरक्षित श्रेणी में शामिल करने और मूल विज्ञापन के तहत आवेदन करने की अनुमति देने में असमर्थता जताई गई इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 बीतजाने तक तर्क दिया गया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने और उसकी प्रति याचिका करता के अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया है मामले को 3 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश भर्ती नियमों और आरक्षण नीति के अनुरूप संशोधित विज्ञापन जारी करने तथा सभी श्रेणियां के आरक्षण का समावेश करने एवं नया विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने में बाधक नहीं होगा। हाई कोर्ट ने इसतर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि जब आरक्षित पदों का श्रेणीवार विभाजन करते हुए संशोधन काफी जारी किया गया तब प्रथम दृष्टि या दृष्टि बाधित व्यक्तियों को संबंधित श्रेणी में शामिल नहीं करने का कोई कारण समझ में नहीं आता याचिका करता की ओर से यह भी बताया गया कि संशोधन सहायक शिक्षक पदों के लिए जारी किया गया है शिक्षकों के लिए नहीं इन परिस्थित और प्रस्तावित परीक्षा तिथियों को देखते हुए युगल् पीठbने सभी आरक्षित श्रेणियां को शामिल करने तथा संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने तक दोनों चयन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है

प्रधान संपाद - तेन सिंह ठाकुर

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