Sun 02 Aug 2026

ब्रेकिंग

कन्या आश्रम शाला बिंजली जिला नारायणपुर में बच्चों को विधिक जानकारी दी गई

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा सखी वन स्टाॅप सेंटर कोण्डागांव का किया गया निरीक्षण*

लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का निगरानी व सलाह समिति का मासिक बैठक हुआ संपन्न

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रतियोगिता सम्पन्न

भारी बारिश बना लोगों के लिए आफत। कुढ़हार गांव के छिनारी पारा और स्कूलपारा के बीच का पुलिया बहा।आवागमन प्रभावित।

: खनिज विभाग के जांच दल ने गौण खनिज का अवैध उत्खनन-परिवहन पर की कार्यवाही।6 वाहनों को जप्त कर किया प्रकरण दर्ज

आर्ष ठाकुर जगदलपुर खनिज विभाग के जांच दल ने गौण खनिज का अवैध उत्खनन-परिवहन पर की कार्यवाही।6 वाहनों को जप्त कर किया प्रकरण दर्ज   जगदलपुर 13 जून 2025/ कलेक्टर श्री हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 09 जून को ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन के सूचना प्राप्त होने पर मौके पर 01 चैन माऊण्टेन गशीन को जप्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में दी गई है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाईस दी गई कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें तथा अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षा काल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है। इसी प्रकार विगत दिनों से अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 05 वाहनों में अवैध परिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुये पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। इसमें एक प्रकरण पर जप्ती की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा०) तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरण में कार्यवाही के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनि अधिकारी श्री शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक श्री गिदुल गुहा तथा खनि सिपाही श्री डिकेश्वर खरे, श्री सीताराम नेताम, विकास नायक, श्री जलंधर बघेल, श्री महादेव सेठिया, श्री संतोष सहारा उपस्थित थे। उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। स्टेट हेड छत्तिसगढ़ आर्ष ठाकुर 8815904067

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन