: शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 15 मई तक लगा प्रतिबंध*
Ten Singh Thakur
Fri, Feb 28, 2025
रचना ठाकुर की रिपोर्ट
*शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा के चलते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 15 मई तक लगा प्रतिबंध*
दंतेवाड़ा, 27 फरवरी 2025। कार्यालय कलेक्टर से जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले में शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य को व्यवधान रहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 6(2) एवं 10(2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है यह आदेश जारी होने की तिथि से 15 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2 क,ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए लागू रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। साथ ही अधिनियम की धारा 2घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा, गीदम, बड़े बचेली को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निहित अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया गया है।
जिला ब्यूरो प्रमुख दंतेवाड़ा
रचना ठाकुर
7000297169
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन